प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन समेत छह आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट ने विवेचक की अर्जी पर पुलिस को कुर्की करने की अनुमति दी है। 24 फरवरी की शाम उमेश पाल और दो सरकारी गनर की सुलेमसराय में गोलियों की बौछारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था
पुलिस ने आरोपितों के घर के पते पर नोटिस चस्पाकर डुगडुगी पीटकर अदालत के आदेश की मुनादी कराई थी। 82 की प्रक्रिया पूरी होने के एक महीने तक ये सभी हाजिर नहीं हुए तो विवेचक ने धारा 83 के तहत कुर्की के लिए अदालत में अर्जी दी।
पुलिस और एसटीएफ ने इन सबकी तलाश में कई जिलों और राज्यों की खाक छानी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फरार आरोपितों में शाइस्ता 50 हजार रुपये की इनामी अभियुक्त है जबकि तीनों शूटरों की गिरफ्तारी पर शासन स्तर से पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। इन छह आरोपितों के खिलाफ हत्याकांड के विवेचक एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार की अर्जी पर अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की उदघोषणा का नोटिस जारी किया था
