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घर मे घुसकर रेप, किसी को बताने पर दरिंदे ने दी जान से मारने की धमकी …. 

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रिपोर्ट : गुल मोहम्मद 

घर मे घुसकर रेप, किसी को बताने पर दरिंदे ने दी जान से मारने की धमकी …. सदमे में नाबालिग ने कर लिया सुसाइड… कोर्ट ने अब सुनाई ये सजा…

 बांदा :- यूपी के बांदा में एक नाबालिग से रेप और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. मिशन शक्ति फेज 3 में आरोपी को महज 4 साल में 10 साल का कठोर सजा और 47 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना भी ठोका है. दरअसल 2019 में एक युवक ने नाबालिग के घर मे घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया, इतना ही नही उसने घर मे किसी को बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद छात्रा डर गई और उसने घर मे सुसाइड कर अपनी जान दे दी. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने 376/ 452/ 305/ 506 सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाही शुरू की. अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 4 जज बदले गए, 20 से ज्यादा तारीखे पड़ी, तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इस दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है.

मामला अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक एक व्यक्ति ने थाना में सूचना दी कि वह बेटी के कमरे से आवाज सुनने के बाद कमरे में पहुँचा तो बेटी रो रही थी, पूछने पर बताया कि गांव का मलखे पुत्र रामचन्द्र आया और उसने जबरन घर मे घुसकर दुष्कर्म की घटना को कारित किया, साथ ही किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. जिसके बाद नाबालिग बेटी ने सुसाइड कर लिया, सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वैज्ञानिक सहित अन्य साक्ष्य संकलित किये गए. विवेचना के दौरान चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई, आरोप पत्र बना. अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 4 जज बदले गए, 20 से ज्यादा तारीखे पड़ी, इसके बाद तमाम साक्ष्यों और दलीलों को देखते हुए जज ने आरोपी को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा के साथ 47 हजार का जुर्माना ठोका है.

कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि CM योगी के मिशन शक्ति फेज 3 के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में यह कार्रवाही जारी है. आज अतर्रा थाना क्षेत्र के एक दुष्कर्म के बाद आत्महत्या के उकसाने का मामले में आरोपी मलखे पुत्र रामचंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 47000 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला 4 साल के बाद आया है, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वही पीड़ित परिवार ने पुलिस सहित कोर्ट को कहा कि हमारे साथ न्याय किया गया है.

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