सुल्तानपुर :- जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर के ग्राम सभा नारायण पारा में गैर कानूनी रूप से की जा रही है पैमाइश का मामला सामने आया है आप को बताते चलें की ग्राम सभा नारायण के वादी राम शिरोमणि मौर्य बताते हैं कि हम सब शदियों से इस जमीन पर पुश्तैनी रूप से काबिज हैं जिस पर हमारा मकान बना है और शौचालय लगभग 20 सालों से बना है जो हमारी पुश्तैनी रूप से चक है जिसका चक संख्या 373 राम शिरोमणि एवं सियाराम मौर्य के नाम पर दर्ज है जिसमें चक की मेड़बंदी भी की गई है खेती-बाड़ी की जाती है और बताया जाता है कि सरकारी नाली सरहद के रूप में दर्ज है जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता है,जबकि नक्शा दुरुस्ती करण के लिए एसडीएम न्यायालय कादीपुर में एवं न्यायालय कमिश्नर फैजाबाद में मामला विचाराधीन है फिर भी लेखपाल द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बिना किसी नोटिस नजरी के बिना वादी के उपस्थिति में पत्थर नसब कर परिसीमन कर दिया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश पारित हुआ था लेकिन नेकपाल सतीश पांडे द्वारा प्रतिवादी के साथ मिलकर जबरन कोर्ट के अदेशो की अवहेलना करते हुए परिसीमन कर दिए गया हैं जोकि न्यायालय के अदेशों की सरासर अवहेलना है आपको बताते चलें कि वादी ने उप जिलाधिकारी कादीपुर को प्रार्थना पत्र देकर मामले की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है जब तक कि न्यायालय का पूर्ण निर्णय नहीं आ जाता है अगर इसी तरह देश में चल रहे विचाराधीन मुकदमों को किनारे करते हुए शासन के कर्मचारी कार्य करते रहे तो देश की स्थिति बहुत ही भयावह होगी ऐसे में न्यायालय के आदेश अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए वादी ने कहा है कि यदि न्यायालय का आदेश आया होता तो हम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थे लेकिन जब मामला कोर्ट में है और अभी तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है तब फिर किस आधार पर लेखपाल द्वारा पैमाइश करके परसीमन कर दिया गया,यह कोर्ट के स्थगन आदेशों की भी अवहेलना है ऐसे में वादी ने ऐसे कर्मचारियों पर शासन एवं प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे कर्मचारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए ताकि इस तरह किसी के चक को बिना किसी पूर्व सूचना के जाकर पैमाइश करने की जुर्रत न करें
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