सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी 69000 शिक्षकभर्ती मामले की सुनवाई…
उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुई 69000 शिक्षकभर्ती के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा के न बैठने के कारण नहीं हो सकी है। इस महीने की 9 तारीख को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी 23 सितंबर को सुनवाई की तिथि।
69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने 13 अगस्त को अपने फैसले में पूरी चयनसूची को रद्द करते हुए 3 महीने के भीतर नई चयनसूची बनाने का दिया था आदेश।
सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी कर रहे विजय यादव ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई न हो पाने से सभी अभ्यर्थी निराश हैं क्योंकि पिछले 4 वर्षों से हमलोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं।विजय यादव ने मांग की है कि सरकार इस मामले में अपने सॉलिसिटर जनरल को भेजकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने व मामले के निस्तारण की अपील करे ताकि हमसब अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके क्योंकि पहले ही उनके 4 वर्ष आंदोलन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बीत चुके हैं।
विजय यादव
अध्यक्ष 69000 शिक्षकभर्ती संघ
9452821082
