आजमगढ़ जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ के दौरान चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दोनों घटनाओं में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चापड़, मोबाइल फोन, नगदी और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।
पहली मुठभेड़ निजामाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा पुल के पास देर रात हुई। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हिस्ट्रीशीटर और शातिर गोतस्कर मेराज के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी नासिर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और 840 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार मेराज के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगेस्टर एक्ट सहित 17 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में मुकदमा संख्या 59/2026 के तहत धारा 109 बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपी नासिर की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।
वहीं दूसरी मुठभेड़ फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मुडियार स्थित शाहिदा सुल्ताना स्कूल के पास पुलिया के पास कुछ संदिग्ध लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष फूलपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की।
पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश मोहम्मद आमिर के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं उसके साथ भाग रहे दो अन्य आरोपित साकिब और युसुफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई ग्राम कौड़िया कुंवर नदी में प्रतिबंधित पशु अवशेष मिलने के मामले में की गई थी। आरोपितों के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, दो चापड़ और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपितों ने सुनियोजित तरीके से गोवंश पकड़कर अवैध वध और मांस बिक्री करने की बात स्वीकार की है।
इस मामले में मुकदमा संख्या 75/2026 के तहत धारा 3(5), 109(1), 351(3), 352 बीएनएस तथा 3, 25, 27 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
