कुशीनगर : मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पडरौना नगर पालिका के सीमा विस्तार प्रकरण की पैरवी कर रहे बसपा नेता शाहिद लारी ने अपने अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव के माध्यम से प्रेस को बताया कि सीमा विस्तार की अवमानना प्रकरण में आज दिनांक 21 नवम्बर की सुनवाई में उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव (नगर विकास विभाग) ने शपथ पत्र के माध्यम से मा० उच्च न्यायलालय से पडरौना नगर पालिका के सीमा विस्तार की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए 2 माह का अंतिम समय मांगा है।
श्री लारी ने अपने आवास पर प्रेसवार्ता में कहा कि वह पडरौना नगरपालिका सीमा विस्तार के लिए वर्ष 2007 से ही लगातार जिलाधिकारी महोदय के माध्यम कई बार पत्रावली भेज कर प्रदेश सरकार से सीमा विस्तार की मांग करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पडरौना नगरपालिका का गठन 01 अक्टूबर 1950 में किया गया था, उससे पहले ब्रिटिश सरकार में भी पडरौना नगर पंचायत के रूप में विराजमान था। उल्लेखनीय है कि कुशीनगर और हाटा नगर पालिका का सीमा विस्तार हो गया है लेकिन कुशीनगर जिले की सबसे पुरानी पडरौना नगर पालिका सीमा विस्तार के प्रस्ताव को 70 साल से उन लोगो ने राजनीतिक दबाव और धनबल के सहारे रोके रखा है जो लोग 1950 से लगातार अब तक नगर पालिका पर राज करते आए हैं। सीमा विस्तार को रोकने से पडरौना शहर का विकास बहुत प्रभावित हुआ है।
सीमा विस्तार के लिए बार बार प्रयास किये जाने के बावजूद जब उप्र सरकार से न्याय नही मिला तो मजबूर हो कर मुझे 10 अगस्त 2017 को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के शरण मे जाना पड़ा।
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