गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) पर ब्याज दर एक साल की अवधि के लिए मौजूदा 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दी गई है, चाहे एचबीए की ऋण राशि कितनी भी क्यों न हो। यह घटी हुई ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी मानी जाएगी।
एचबीए स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी मान्य होता है जिन्होंने 5 वर्षों की निरंतर सेवा दी हो।
मंत्रालयों/विभागों को एचबीए नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) को मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी एचबीए योजना का उद्देश्य एक कल्याणकारी कदम के तहत सरकारी कर्मचारियों को स्वयं के आवास/फ्लैटों के निर्माण/खरीद के लिए सहायता मुहैया कराना है।
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